
ग्वालियर में अवैध उत्खनन कांग्रेस नेता सहित छः खदान मालिकों पर लगाया जुर्माना
ग्वालियर। स्वीकृत लीज से बाहर अवैध उत्खनन करना खदान संचालकों को भारी पड़ा गया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के न्यायालय ने सोमवार को आधा दर्जन प्रकरणों में अलग अलग आदेश पारित कर क्रेशर आधारित खनिज उत्खनन पट्टेधारियों पर कुल 60 करोड़ 23 लाख 25 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है।
कलेक्टर ने 7 दिन का समय अपील के लिए दिया है। इसके बाद जुर्माना नहीं भरने पर इन खदानों की कुर्की की जाएगी।
मप्र काँग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री और उप चुनाव में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ काँग्रेस प्रत्याशी के रुप में चुनाव लड़े सुनील शर्मा सहित छ: के खिलाफ कलेक्टर ने कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया है। सुनील शर्मा पर 3 करोड़ 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनके अलावा पांच और खदान संचालकों पर लगाया जुर्माना। खदान संचालक सरदार सिंह गुर्जर पर 35 करोड़ 69 लाख 40 हजार, खदान संचालक मुनेन्द्र मंगल और तीन अन्य हिस्सेदारों पर 7 करोड़ 51 लाख 50 हज़ार रुपए का जुर्माना। राजेश नीखरा पर 6 करोड़ 43 लाख 50 हजार, धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर पर 6 करोड़ 43 लाख 50 हजार तथा बहादुर सिंह, दर्शन सिंह व धर्मेन्द्र सिंह पर 45 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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