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म.प्र. में शिक्षा नीति बैग पॉलिसी नए सिरे से लागू, विद्यार्थियों को मिलेगी राहत

भोपाल। मध्यप्रदेश में अब सभी शासकीय-अशासकीय, अनुदान प्राप्त स्कूलों में बच्चों के कंधे से बस्तों का बोझ कम किया जाएगा। इसके लिए 2019का आदेश रद्द करते हुए नए सिरे से स्कूल बैग पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया गया है। मध्यप्रदेश शासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और साक्षरता विभाग के निर्देश पर स्कूल में पॉलिसी के परिपालन में नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के स्कूल बैग का वजन निर्धारित कर दिया गया है।

इस तरह रखा गया है प्रत्येक कक्षा के बस्तों का वजन

⚫ पहली कक्षा 1.6 से 2.2 किग्रा
⚫ दूसरी कक्षा-1.6 से 2.2 किग्रा
⚫ तीसरी कक्षा 1.7 से 2.2किग्रा
⚫ चौथी कक्षा- 1.7 से 2.5 किग्रा
⚫ पांचवीं कक्षा-1. 7 से 2.5 किग्रा
⚫छठवीं कक्षा- 2 से-3 किग्रा
⚫ सातवीं कक्षा- 2से 3 किग्रा
⚫ आठवीं कक्षा- 2.5से 4 किग्रा
⚫नौवीं कक्षा- 2.5 से 4.5 किग्रा
⚫दसवीं कक्षा- 2.5 से 4.5 किग्रा
⚫ 11और 12वीं कक्षा वालों के लिय
बैग का वजन विषय (स्ट्रीम) के आधार पर स्कूल प्रबंधन समिति तय करेगी।

दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों को होमवर्क से रखा जाएगा फ्री

जानकारी के अनुसार अब स्कूल के बच्चों के बस्तों में प्रदेश सरकार और NCERT(एनसीईआरटी) द्वारा निर्धारित की गईं किताबें ही रखी जाएगी। वहीं बच्चों और अभिभावकों को राहत भरी ख़बर यह भी है कि स्कूलों में दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों को होमवर्क से मुक्त रखा जाएगा यानि होमवर्क नही दिया जाएगा। ताकि बच्चे मानसिक रूप से आजाद रहे और अपना बचपन बोझिल न बना लें।

सप्ताह में एक दिन बैग लाने से मिलेगी छुट्टी

सप्ताह में एक दिन बैग से छुट्टी का भी प्रावधान रखा गया है। जिससे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सेहत और बौद्धिक विकास पर भी ध्यान रखा जाए।

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