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फेसबुक, व्हाट्सएप ट्विटर पर भड़काऊ पोस्ट पर होगी कार्यवाही: कलेक्टर

 

ग्वालियर, 22 अगस्त। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुऐ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सोमवार को अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करते हुऐ ग्वालियर जिले की राजस्व सीमांतर्गत सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि) पर किसी भी वर्ग, जाति, धर्म एवं सम्प्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भड़काऊ पोस्ट लिखना/शेयर/फारवर्ड करने को पूर्णता प्रतिबंधित किया है।

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